
रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) संगीता आर्य की अदालत ने नाबालिग साली से दुष्कर्म के आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से करीब आठ गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने पारिवारिक अनबन, दहेज विवाद और रंजिश के चलते आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील दी। हालांकि, अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के बयान को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेजने के आदेश दिए। साथ ही पीड़िता को अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया गया है।

