
देहरादून। पांच साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में पोक्सो अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो जज मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार मामला 26 दिसंबर 2023 का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक घर में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था। यहां 38 वर्षीय फैजान निवासी सलीमपुर दादूपुर, हरिद्वार टाइल्स लगाने का काम कर रहा था।

शाम को बच्ची का मामा घर लौटा तो करीब पांच साल की बच्ची रोती हुई मिली। बच्ची ने बताया कि टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री उसके कमरे में आया और कपड़े उतारकर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। बच्ची की बात सुनकर मामा ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, चिकित्सक और विवेचक समेत छह गवाह अदालत में पेश किए। अदालत ने बच्ची के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद फैजान को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने टिप्पणी की कि मासूम बच्चों के प्रति इस तरह का कृत्य समाज पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना न्यायोचित है।

