
-होटल-रेस्टोरेंट की रसोई में गंदगी, एक्सपायरी खाद्य सामग्री के इस्तेमाल और अधोमानक दूध बेचने पर हुई कार्रवाई
नैनीताल, 24 अक्टूबर। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले जनपद के 10 होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, बेकरी और दूध विक्रेताओं पर प्रशासन ने कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्रतिष्ठानों में गंदगी, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री, कालातीत खाद्य सामग्री का इस्तेमाल और अधोमानक दूध बेचने जैसे मामलों में यह कार्रवाई की गई है।
आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के निर्देशों के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत दर्ज वादों की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने यह जुर्माना लगाया। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर अंकुश लगाना है।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मल्ला रामगढ़ स्थित नोमिनी प्रतिष्ठान, बोहराकोट में किचन में काफी गंदगी पाई गई। फ्रिज में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री अलग-अलग रखने के बजाय एक साथ रखी गई थी। इसके अलावा भोजन तैयार करने में एक्सपायरी मसाले, सॉस और सूजी सहित अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में संबंधित कारोबारी रोहित सेठी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसी तरह श्री कैंचीधाम के मल्ला निगलाट स्थित चूल्हा द किचन में एक्सपायरी कैच ब्रांड राजमा, व्हाइट पेपर, पनीर मसाला और छोला मसाला सहित अन्य खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किए जाने पर संबंधित कारोबारी शुभम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कोटाबाग क्षेत्र के जललियागांजा, ओवलाकोट निवासी नीरज जीना पर गाय और भैंस का अधोमानक दूध बेचने के मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थित द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट में एक्सपायरी आनंदा ब्रांड फैमिली मिल्क, लेजेट ब्रांड पाइनएप्पल फ्लेवर और कैच ब्रांड जलजीरा का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किए जाने पर संबंधित कारोबारी आकाश गुप्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मल्लीताल नैनीताल के बड़ा बाजार स्थित गुलाटी गिफ्ट हाउस के संचालक राजन गुलाटी पर विभाग को मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार करने तथा प्रतिष्ठान में बिक्री के लिए गोल्डी अचार, ब्रिटानिया टोस्टिया, क्रेमिका डाइजेस्टिव बिस्कुट और एमटीआर खमन ढोकला सहित अन्य खाद्य सामग्री रखने के मामले में 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
दोगड़ा क्षेत्र के जंतवालगांव स्थित रॉकन कैफे में अस्वच्छ परिस्थितियों में एक्सपायरी कैच राजमा मसाला, जोन ब्लड ऑरेंज, जोन पीच सिरप और जोन हेजलनट सहित अन्य खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने पर संचालक संतोष कुमार पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
हल्द्वानी में रोडवेज रोड, ठंडी सड़क स्थित कुमाऊं झटका चिकन शॉप में चिकन और मटन की बिक्री के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियां और अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर संचालक प्रकाश चंद्र आर्या पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं नैनीताल के मल्लीताल बड़ा बाजार स्थित शिवा रेस्टोरेंट में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने पर संचालक पंकज कुमार टंडन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा हल्द्वानी के चौसला निवासी साबिर पर अधोमानक गाय के दूध का संग्रहण और बिक्री करने के मामले में 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। छड़ायल चौराहे स्थित आरजे बेकर्स में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री किए जाने पर संचालक जीवन सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप है। अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, दुकानों और दूध विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने तथा एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल और बिक्री नहीं करने की अपेक्षा की गई है।


