
नैनीताल। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के आदेशों के अनुपालन में काठगोदाम पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, रामलाल कॉलोनी, काठगोदाम निवासी मनीष पुत्र गंगाराम के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई की गई। उसे छह माह तक जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
प्रभारी निरीक्षक काठगोदाम जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में उपनिरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार, चौकी प्रभारी खेड़ा काठगोदाम ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मनीष को नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर जिला बदर किया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ थाना काठगोदाम में आबकारी अधिनियम के तहत नौ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।


