
नैनीताल। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को अलग-अलग अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई अवैध शराब की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के मामलों में की गई है।
इसी क्रम में न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल के अधिकारी विवेक राय द्वारा जारी आदेशों के तहत पाडलीपुर, मोटाहल्दू निवासी सुरेश चन्द्र जोशी को अवैध शराब की तस्करी के मामले में चार माह के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं, निर्मल कॉलोनी, पश्चिमी राजीवनगर, लालकुआं निवासी राजेश कुमार उर्फ बिट्टू को भी अवैध शराब की तस्करी के मामले में चार माह तक जनपद से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बनभूलपुरा निवासी वसीम को आपराधिक गतिविधियों और चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के आरोपों के चलते चार माह के लिए जिला बदर किया गया है। ग्राम नाथूपुर पाड़ली, लामाचौड़ निवासी धर्मेन्द्र सागर को अवैध शराब की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के मामले में तीन माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, बनभूलपुरा निवासी सैफ अली को चोरी की घटनाओं और कथित तौर पर अवैध तरीके से धन अर्जित करने के मामलों में एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिला बदर किए गए सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


