दीपावली का पर्व पहली नवम्बर को मनाया जायेगा, विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात, अधिग्रहण और बिक्री पर रोक के निर्देश

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दीपावली का पर्व पहली नवम्बर को मनाया जायेगा
विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात, अधिग्रहण और बिक्री पर रोक के निर्देश 

ललित मोहन गहतोड़ी, वरिष्ठ पत्रकार
चंपावत। वर्ष-2024 में दीपावली का पर्व एक नवम्बर को मनाया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे की ओर से समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वह तदनुसार अपने-अपने परगनों में आतिशबाजी के लाईसेन्स दीपावली पर्व की अवधि के लिए जांचोपरान्त जारी करे। आतिशबाजी के लाईसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र विस्फोटक नियमावली के नियम-154 के अन्तर्गत प्रपत्र वर प्राप्त किये जाये ओर नियम-155 के अन्तर्गत प्रपत्र 24 पर लाईसेन्स जारी किये जाय। आतिशबाजी लाईसेन्स शुल्क 500 रूपये और आतिशबाजी लाईसेन्स की अवधि 28 अक्तूबर से तीन नवंबर तक ही रखी जाय।

आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होगे। शेड एक दूसरे के सामने नहीं होगे। जाँच करवाते समय यह भी देखा जाये कि सम्बन्धित दुकानदार और व्यवसायिक को पास आतिशबाजी का सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान और अच्छी व्यवस्था हो। लाईसेन्ना अग्निशमन अधिकारी की राय तथा व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि होने उपरान्त निर्गत किये जाय। एक समूह में 50 से अधिक दुकान अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

भंडार-घर आतिशबाजी या सुका पयूज के कच्चों के लिए अनुज्ञप्त भंडार-घर संरक्षित कार्यों से तीन मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा और ऐसे परिसरों या किसी अन्य परिसरों से न्यूनतम 15 मीटर जो समान विस्फोटक ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री के भंडार घर के लिए उपयोग किया जायेगा। विदेशी मूल के पटाखों के अवैध आयात, अधिग्रहण ओर बिक्री पर रोक लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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दया जोशी (संपादक)

श्री केदार दर्शन

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