*युवती को जिंदा जलाने वाले अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास*

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*युवती को जिंदा जलाने वाले अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास*

पौड़ी(चन्द्रपाल सिंह चन्द)। जिला जज एवं न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2018 में युवती को पैट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व तथा एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि ब्लाक कल्जीखाल के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली बीएससी की छात्रा बीजीआर परिसर पौड़ी से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर शाम को स्कूटी से घर लौट रही थी। इस दौरान ग्राम गहड गांव निवासी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा कर उसे जबरन एक सुनसान कच्चे रास्ते पर ले गया। जहां उसने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा आपके हवाले कर दिया था। वर्ष 2018 में घटित इस दिलदहला देने वाली घटना पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गयी थी।

अधजली स्थिति में युवती को पहले जिला अस्पताल में उपचार के बाद बेस अस्पताल श्रीनगर फिर एम्स ऋषिकेश रैफर किया गया था। वहां भी युवती की नाजुक स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रैफर किया गया था। सफदरजंग में उपचार के दौरान 23 दिसंबर को युवती ने दम तोड़ दिया था।
राजस्व पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियुक्त मनोज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

बीते शुक्रवार को जिला जज की अदालत ने मनोज सिंह को इस कृत्य के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन करवास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, अदालत ने राज्य की सहायता राशि से मृतका की मां को दो लाख रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है।

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दया जोशी (संपादक)

श्री केदार दर्शन

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