गुंडा एक्ट में किया आरोपी को तड़ीपार

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गुंडा एक्ट में किया आरोपी को तड़ीपार

कोटद्वार(चन्द्रपाल सिंह चन्द)। थाना रिखणीखाल पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध आरोपी को जिला बदर किया है। आरोपी के खिलाफ थाना रिखणीखाल में पांच मामले दर्ज हैं।

थानाध्यक्ष रिखणीखाल सन्तोष कुमार पैथवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिनाला निवासी अनिल सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय सिंह को न्यायालय जिलाधिकारी पौड़ी ने धारा 3/4 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाते हुए जिला बदर करने के आदेश दिया था। पुलिस द्वारा अनिल सिंह को उसके घर से पकड़कर राज्य सीमा कौड़िया चैक पोस्ट से उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की सीमा में छोड़कर तड़ीपार किया गया। पुलिस द्वारा इस संबंध में थाना नजीबाबाद को भी सूचित किया गया है।

थानाध्यक्ष पैथवाल ने बताया कि बीते 14 अगस्त को अनिल सिंह ढाबखाल स्थित गोदाम से पुलिस द्वारा 39 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब खेप पकड़ी गयी थी। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग चार लाख रुपए आंकी गई थी। रिखणीखाल थाने में बीते चार वर्षों में अनिल सिंह के विरुद्ध शराब तस्करी व अवैध रूप से शराब बेचने के पांच मामले दर्ज हैं। न्यायालय द्वारा चार मामलों में अनिल को दोषी पाया गया है जबकि एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
पुलिस टीम में हैड कांस्टेबल रामबीर सिंह, सुरजीत व उपनल चालक हरेंद्र सिंह शमिल थे।

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दया जोशी (संपादक)

श्री केदार दर्शन

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