अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर रेप में पिथौरागढ़ के सिपाही को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी
अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर रेप में पिथौरागढ़ के सिपाही को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी
अंतरराष्ट्रीय महिला बॉक्सर से दुष्कर्म के दोषी पिथौरागढ़ निवासी सिपाही को कोर्ट ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 50हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बॉक्सिंग खेल चुकी है।
अंतरराष्ट्रीय महिला बॉक्सर से रेप के दोषी पुलिस के सिपाही को कोर्ट ने दस साल कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना साल 2021 में मसूरी में घटी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक पीड़िता ने नौ दिसंबर 2021 को मसूरी कोतवाली में केस दर्ज कराया था। पांच दिसंबर 2021 को पीड़िता आउटपास लेकर एक व्यक्ति की शिकायत करने सिपाही मोहन सिंह दानू के कमरे में गई थी। मोहन सिंह दानू मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के ग्राम खुती, धारचूला, का निवासी है। करीब तीन बजे वह जाने लगी तो मोहन सिंह ने उसे जबरन कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर सिपाही ने झापड़ मारकर उसके मुंह से खून निकाल दिया था। शाम करीब पांच बजे वह आरोपी के कमरे से निकलकर अकादमी पहुंची। पीड़िता ने घटना के दो दिन बाद अकादमी के अफसरों को मामले की जानकारी दी। इससे अकादमी में हड़कंप मच गया था। पीड़िता की तहरीर पर मसूरी पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
बॉक्सर से रेप के आरोपी को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले का ट्रायल फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने पेश गवाह व साक्ष्यों के आधार पर सिपाही मोहन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।