हल्द्वानी। पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत को हाई कोर्ट से राहत, एस सी एस टी एक्ट में दर्ज मुकदमे में मिली अंतरिम राहत

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*पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत को हाई कोर्ट से राहत, एस सी एस टी एक्ट में दर्ज मुकदमे में मिली अंतरिम राहत*.

हल्द्वानी निवासी हरीश रावत संथापक अध्यक्ष पहाड़ी आर्मी द्वारा दाखिल एंटीसिपेटरी बेल याचिका में न्याय मूर्ति रविंद्र मैथानी की एकल पीठ द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकर्ता की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है.
याचिका कर्ता द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति नवीन आर्य द्वारा उनके खिलाफ एक झूठी एफ आई आर एस सी एस टी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं की तहत दिनांक 8 नवंबर 2024 को थाना हल्द्वानी में दर्ज करायी.
उक्त प्रकरण में हरीश रावत ने जिसमे शिकायत कर्ता ने याचिकर्ता के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने एवं गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया है .
पुलिस ने अंतर्गत धारा 3 (1)(द ), धारा 3(1)(ध ) एवं
एस सी एस टी एक्ट, धारा 351(1), 351(2) एवं 352 भारतीय न्याय संहिता मामला दर्ज किया.

गिरफ़्तारी पर रोक लगाने हेतु हरीश रावत द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष एंटीसिपेटरी ज़मानत याचिका दाखिल दाखिल की है.

शिकायत कर्ता नवीन आर्य द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि नवीन आर्य एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो पिछले दो महीने पहले ही बनभूलपुरा थाने में 8 वर्ष की बच्ची के अपहरण के मामले में BNS की धारा 137(2) में नामजद है ।
न्याय मूर्ति रविंद्र मैथानी की एकल पीठ द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकर्ता की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है सभी पक्षकारों को जबाब दाखिल करने के आदेश दिए.

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दया जोशी (संपादक)

श्री केदार दर्शन

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