दुग्घ संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को इन शर्तों के आधार पर मिली जमानत…..

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दुग्घ संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को इन शर्तों के आधार पर मिली जमानत…..

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा जो लगभग पिछले डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत थे कि जमानत याचिका स्वीकार कर ली है उनके खिलाफ लालकुआं थाने में एक विधवा महिला और उसकी नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपों में मामला दर्ज है।

आरोपों के अनुसार, पीड़िता नौकरी की तलाश में 2021 में मुकेश बोरा के संपर्क में आई थी, जिन्होंने उसे स्थायी नौकरी देने के बहाने होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। इसके अलावा, आरोपी पर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने, दोबारा होटल बुलाकर दुष्कर्म करने और अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने के भी आरोप लगे हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और उसने जांच में सहयोग नहीं किया, जबकि बचाव पक्ष ने एफआईआर में हुई देरी और पीड़िता के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए जमानत की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तें भी लागू की हैं। इनमें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने, पीड़िता और उसकी बेटी को प्रभावित न करने, बिना अनुमति देश न छोड़ने और पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने की शर्तें शामिल हैं। जमानत आदेश के बाद मुकेश सिंह बोरा को व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों की गारंटी पर रिहा किया जाएगा। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

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दया जोशी (संपादक)

श्री केदार दर्शन

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