कैबिनेट में नए भू-कानून पर लगी मोहर, सीएम धामी ने कहा ऐतिहासिक

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भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी, जानिए प्रमुख प्रावधान

कैबिनेट में नए भू-कानून पर लगी मोहर, सीएम धामी ने कहा ऐतिहासिक

देहरादून। उत्तराखंड की जनता का लम्बा इंतजार अब हुआ ख़त्म, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, राज्य मंत्रिमंडल ने एक कठोर भू-कानून के प्रावधान को स्वीकृति दे दी।

उत्तराखंड की जनता लम्बे समय से राज्य में एक कठोर भू-कानून की मांग कर रही थी, आख़िरकार जनता की ये मांग सरकार ने पूरी कर दी है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, राज्य मंत्रिमंडल ने एक कठोर भू-कानून के प्रावधान को स्वीकृति देदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को “ऐतिहासिक कदम” करार देते हुए कहा कि यह कानून उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता लंबे समय से सख्त भू-कानून की मांग कर रही थी। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस कानून को स्वीकृति दे दी है। यह कानून राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बाहरी हस्तक्षेप को नियंत्रित करेगा। इस नए भू-कानून का उद्देश्य न केवल उत्तराखंड के संसाधनों की रक्षा करना है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा करते हुए प्रदेश की मूल संस्कृति और स्वरूप को भी संरक्षित करेगा। सरकार का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के नागरिकों को अधिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करेगा। सरकार के इस निर्णय को जनता के बीच व्यापक समर्थन मिल रहा है, और इसे प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। यह कानून राज्य की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम उत्तराखंड के विकास के लिए इसी तरह के ठोस कदम उठाते रहेंगे। सख्त भू-कानून के लागू होने से राज्य में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी, जिससे उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी।

उत्तराखंड में भूमि खरीदना अब और मुश्किल हो गया है। धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में सख्त भू-कानून लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार बाहरी व्यक्ति अब केवल 250 वर्ग मीटर तक की भूमि ही खरीद सकेंगे। कृषि भूमि खरीदने के लिए भी डीएम से अनुमति लेनी होगी।

क्या हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान ?

• त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त

• पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

• बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध

• हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

• पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती

• पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

• जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित

• अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

• ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी

• प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।

• शपथ पत्र होगा अनिवार्य

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दया जोशी (संपादक)

श्री केदार दर्शन

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