
–पुत्र पर वादी को गोली मारकर घायल करने का आरोप, जन सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई
नैनीताल। लाइसेंसी हथियार के कथित दुरुपयोग के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शिवराम पुत्र स्व. पूरनराम, निवासी बबियाड़, तहसील धारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने यह कार्रवाई जन सुरक्षा और शस्त्र धारण करने की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए की।
प्रकरण के अनुसार, शिवराम के पुत्र ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक में कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया था। इस घटना में वादी घायल हो गया। मामले की पुलिस जांच में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रकरण का परीक्षण किया और शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया।
प्रशासन की इस कार्रवाई को शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस जारी रखने की उपयुक्तता का आकलन करते समय जन सुरक्षा सर्वोपरि है। हथियार के दुरुपयोग की आशंका और सार्वजनिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।


